Jharkhand

तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को मिली राहत, हाई कोर्ट से जमानत

राची : झारखंड हाई कोर्ट से तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों (17-foreigners) को राहत मिली है। हाई कोर्ट (HIGH COURT) के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत (COURT) ने इनकी जमानत पर सुनवाई करते हुए सभी को जमानत दे दी। अदालत ने सभी को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि जमानत के बावजूद ये लोग अपने देश नहीं जा सकेंगे। जब तक इन पर मुकदमा चलेगा तब तक इन्हें भारत (INDIA) में ही रहना होगा। इस दौरान वे भारत के किसी भी जगह पर जा सकते हैं। इन सभी के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में वीजा उल्लंघन, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, द फॉरेन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सात अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने अदालत को बताया कि पुलिस ने सभी पर गलत प्राथमिकी दर्ज की है।

सभी के पास पासपोर्ट (PASPORT) और वीजा थे। ये टूरिस्ट वीजा पर आए थे और इन्होंने कोई धर्म (RELIGION) प्रचार नहीं किया। पुलिस का यह आरोप भी गलत है कि सभी मस्जिद में छिपे थे। ये मस्जिद (MASJID) में छिपे नहीं थे, बल्कि फंसे थे।

क्योंकि इनका 180 दिन का वीजा था और तीन माह में इन्हें अपने देश वापस लौटना था। इसके लिए इनका टिकट भी बना है, लेकिन लॉक डाउन के चलते इनको मस्जिद में रहना पड़ा। इसके अलावा इनसे किसी को कोई बीमारी नहीं फैली है। जहा तक लोकल प्रशासन को खबर नहीं देने के आरोप की बात है, तो फॉरेन एक्ट की नियम 6 के अनुसार 180 दिन से ज्यादा रहने के बाद स्थानीय प्रशासन को खबर देने का प्रविधान हैं।

इसिलए सभी को जमानत की सुविधा मिली चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सभी को जमानत प्रदान कर दी। दरअसल, निचली अदालत में जमानत खारिज होने के बाद सभी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। तीस मार्च को हुए थे गिरफ्तार : बता दें कि राची पुलिस ने 30 मार्च को हिंदपीढ़ी बड़ी मस्जिद एवं मदीना मस्जिद (MADINA MASJID)  में फंसे तब्लीगी जमात के 17 विदेशियों को गिरफ्तार किया था।

इनमें चार महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन्हें खेल गाव के क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। सभी की क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद निचली अदालत (COURT) में पेश किया गया था। जहा से सभी को जेल भेज दिया गया था। जमातियों में तीन लंदन, आठ मलेशिया, वेस्टइंडीज (त्रिनाद) के दो, जाबिया के दो और बाग्लादेश के दो नागरिक शामिल हैं।

Report By :- Shadab Khan

Satta Express Desk

Share
Published by
Satta Express Desk

Recent Posts

मास्क नहीं पहना तो लगेगा जुर्माना, जेल भी जा सकते हैं

रांची : राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के निकलने पर उसे अपराध की…

5 years ago

यूनियन बैंक को मिला गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग पुरस्कार

9वीं बार यूनियन बैंक (UNION BANK) को मिला गोल्डन (GOLDEN) पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग पुरस्कार (TRAINING…

5 years ago

हेमंत पर ‘ऑपरेशन लोटस’ का डर, गिर सकती है सरकार… 4 नाराज कांग्रेसी विधायक बीजेपी के संपर्क में

भाजपा द्वारा 4 कांग्रेसी विधायक को पैसा और पद का प्रलोभन  देकर झारखंड में हेमंत सरकार…

5 years ago

कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब और भी डराने लगी है

रांची : झारखंड में कोरोना संक्रमण (COVID 19) की बढ़ती रफ्तार अब और भी डराने…

5 years ago

Sushant Singh Rajput मामले में CBI जांच पर गृह मंत्री अमित शाह ने पप्पू यादव को भेजा जवाब,

मुंबई :- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने बीते महीने के 14 तारीख…

5 years ago

TSPC उग्रवादी आक्रमण गंझू के सहयोगी अर्जुन गंझू से NIA करेगी पूछताछ

 रांची:-  आम्रपाली कोल परियोजना में कोल कारोबारी से लेवी वसूलने वाले टीपीसी (TPC) समर्थक अर्जुन…

5 years ago