पटना : राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में एक बार फिर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है. पटना जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को नियंत्रित करने को लेकर गृह विभाग ने मंगलवार को लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी कर दिये. लॉकडाउन की तरह ही जरूरी सामान मसलन दवा, किराना, फल, सब्जी , मीट, मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी. अन्य दुकानें बंद रहेंगी. लेकिन फल, सब्जी, मीट, मछली आदि की दुकानें सुबह छह बजे से दस बजे तक और शाम में चार बजे से शाम सात बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गयी है.
कमर्शियल कॉम्पलेक्स, शॉपिंग मॉल आदि भी बंद रहेंगे. लोगों को मार्केट में जाने के बजाय होम डिलिवरी से सामान मंगाने का आग्रह किया गया है. इसके लिए प्रशासन कर्मियों को भी लोगों को जागरूक भी करने को कहा गया है. पटना जिले में लोग इधर-से-उधर जा सकते हैं, लेकिन उनके पास आने-जाने का सक्षम कारण होना चाहिए़.
लॉकडाउन के दौरान अगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो उन्हें नहीं रोका जायेगा. बेवजह के घूमने और पकड़े जाने पर सही कारण नहीं बताने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले या राज्य से यहां आने और दूसरे राज्य जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना जिले में आने और बाहर दूसरे जिले या राज्य में जाने पर रोक नहीं लगायी गयी है.
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